अपनी स्टूडेंट से टीचर ने की गंदी हरकत, ₹10 और मिठाई देकर चुप रहने को कहा


उत्तर प्रदेश के देवरिया (Deoria) में गुरु-शिष्य के रिश्ते को दागदार करने वाला केस सामने आया है. सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा से टीचर ने गंदी हरकत कर दी. बात दबाने के लिए आरोपी ने छात्रा को दस रुपए और मिठाई देकर चुप रहने को कहा. बाद में छात्रा ने टीचर की इस हरकत की जानकारी परिवार को दी. परिजनों में स्कूल में हंगाम किया. जांच में आरोप सही पाए जाने पर टीचर को सस्पेंड कर दिया गया. साथ ही उस पर पॉस्को एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया.

आरोपी शिक्षक

जानकारी के अनुसार, घटना सदर विकास खण्ड के एक उच्च प्राथमिक विद्यालय की है. दिवाली की छुट्टियां खत्म होने के बाद 25 अक्टूबर को स्कूल खुला. छात्रा भी स्कूल गई हुई थी. उस दिन स्कूल में केवल 8-10 बच्चे ही आए हुए थे.

6वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा को सहायक अध्यापक अनवर अली ने झाड़ू लगाने को कहा. झाड़ू लगाती छात्रा को अनवर अली ने पीछे से पकड़ा और गलत तरीके से छुआ. खुद के साथ हुए इस व्यवहार पर छात्रा सहम गई और रोने लगी. आरोपी भी डर गया और पकड़े जाने के डर से छात्रा को 10 रुपए और मिठाई देकर चुप करा दिया. साथ ही छात्रा से बोला यह बात किसी को नहीं बताना.

घर आकर परिजनों को बताई पूरी बात

घर आई छात्रा ने अपने साथ हुए गलत व्यवहार की बात परिजनों को बता दी. दिन खत्म हो गया था और 26-27 अक्टूबर की छुट्टी होने के कारण दो दिन तक स्कूल बंद रहा.

आरोपी ने छेड़छाड़ की बात नकारी

28 अक्टूबर को छात्रा के परिजन और गांव के लोग स्कूल पहुंचे और टीचर से छेड़छाड़ के संबंध में बात की. लेकिन आरोपी छेड़छाड़ की बात को नकारने लगा. इस पर स्कूल में जमकर हंगामा हुआ. स्कूल प्रिंसिपल ने तुरंत ही हंगामे की जानकारी बीएसए और बीईओ को दी.

सूचना पर बीएसए हरिश्चंद नाथ ने सदर खण्ड शिक्षा अधिकारी विजय पाल नारायण त्रिपाठी, एसआरजी शीला चतुर्वेदी और पगरा विद्यालय की सहायक अध्यापिका सुषमा राय को भेजकर मामले की जांच कर रिपोर्ट देने को कहा.

जांच में छेड़छाड़ की पुष्टि

28 अक्टूबर को ही टीम छात्रा के घर पहुंची. उसकी मां ने बेटी के साथ हुई गलत हरकत की जानकारी टीम को दी. जांच में प्रथम दृष्टया शिक्षक अनवर अली को गलत पाया. मामले की गंभीरता को देखते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी ने आरोपी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया. वहीं, खण्ड विकास अधिकारी भलुवनी सूरज कुमार को पूरे मामले की संपूर्ण जांच कर सात दिनों के भीतर रिपोर्ट देने के आदेश जारी किए.


शिक्षक पर पहले भी हुई है कार्रवाई

बताया गया कि आरोपी शिक्षक रसिक मिजाज का है. पहले भी इस पर गंभीर आरोप लगते रहे हैं. लेकिन उन मामलों में उसे माफी मिल गई थी.

पॉक्सो एक्ट के तहत FIR दर्ज

परिजनों की शिकायत पर सुरौली थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ खिलाफ छेड़खानी और पॉस्को एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है.