स्कूल फीस वापस करने के आदेश पर कोर्ट की रोक




स्कूल फीस वापस करने के आदेश पर कोर्ट की रोक
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें यूपी के स्कूलों को 2020-21 के शैक्षणिक सत्र के दौरान ली गई अतिरिक्त फीस का 15 वापस करने या समायोजित करने का निर्देश दिया गया था।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एमएम सुंदरेश की खंडपीठ ने स्थगन आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता, एक निजी स्कूल, ने दावा किया कि आदेश उन्हें या अन्य निजी स्कूलों को अपना मामला पेश करने का अवसर दिए बिना पारित किया गया था।

उच्च न्यायालय ने पहले निर्देश दिया था कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई फीस से अधिक भुगतान की गई राशि भविष्य की फीस के लिए समायोजित होगी। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय के निर्देश इंडियन स्कूल मामले में शीर्ष अदालत के फैसले से परे थे और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते थे।