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05 May 2023

अधिक पेंशन की रकम नियोक्ता के हिस्से से लेंगे


ऊंची पेंशन का विकल्प चुनने वाले अंशधारकों के मूल वेतन के अतिरिक्त योगदान का प्रबंधन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत नियोक्ताओं के योगदान से किया जाएगा। श्रम मंत्रालय ने कहा, भविष्य निधि में नियोक्ताओं के कुल 12 प्रतिशत योगदान में से ही 1.16 प्रतिशत अतिरिक्त अंशदान लेने का फैसला किया गया है।

वर्तमान में सरकार कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) में योगदान के लिए सब्सिडी के रूप में 15,000 रुपये तक के मूल वेतन का 1.16 प्रतिशत भुगतान करती है। यह प्रावधान सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार रेट्रो स्पेक्टिव है, यानी पिछली तारीख से लागू है। मतलब, ये प्रावधान 1 सितंबर, 2014 से लागू होगा, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक कट-ऑफ तारीख है, यानी नियोक्ता के 12 योगदान से अतिरिक्त 1.16 का योगदान कर्मचारी के पीएफ फंड से पिछली तारीख से निकाला जाएगा।

अब तक 12 लाख से ज्यादा आवेदन आ चुके अगर आप भी चाहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद आपको हर महीने ज्यादा पेंशन मिले तो आप ईपीएस-95 का विकल्प चुन सकते हैं। इसके लिए आपको ईपीएफओ के एकीकृत सदस्य पोर्टल पर आवेदन करना होगा।


ऑनलाइन आवेदन का तरीका ●

● सबसे पहले आपको e-Sewa portal - https//unified portal-mem.epfindia. gov.in/memberinterface/ पर विजिट करना होगा। यहां आपको Pension on Higher Salary पर क्लिक करना होगा।

● एक नया पेज खुलेगा होगा, जहां 2 विकल्प दिखेंगे। इसमें दूसरा ऑप्शन संयुक्त विकल्प के आवेदन का है। यहां नीचे वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें।

● इसके बाद आपको एक नया होम पेज दिखेगा। यहां आपको बायीं तरफ वाले विकल्प पर क्लिक कर के अपना यूएएन, आधार नंबर, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।

● फॉर्म को भरने के बाद नीचे ओटीपी का विकल्प दिखेगा, उस पर क्लिक करें। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आ जाएगा। इसे सत्यापित करने के बाद उसे सब्मिट कर दें।

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