प्राथमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक का पारस्परिक स्थानांतरण सिर्फ प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय में मान्य

 

प्राथमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक का पारस्परिक स्थानांतरण सिर्फ प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय में  मान्य



उक्त आदेश में प्राथमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक का पारस्परिक स्थानांतरण सिर्फ प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय में  मान्य किया गया है

जबकि प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय एवं सहायक अध्यापक जूनियर स्कूल का कैडर एक समान माना गया है

अतः इस हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय के माध्यम से संशोधन हेतु उच्च अधिकारियों को पत्र प्रेषित किया जाय ।🙏🏻