इन वजहों से अटका हो सकता है आपका आयकर रिफंड


नौकरीपेशा आयकरदाताओं के लिए रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई थी। काफी लोगों का रिटर्न प्रोसेस हो चुका है और उन्हें रिफंड भी मिल चुका है। जिन लोगों को अभी तक रिफंड नहीं मिला है उनके खाते में रिफंड की राशि न आने के कई संभावित कारण हो सकते हैं।

देरी का कारण निर्धारित करने के लिए इन संभावनाओं की जांच करना महत्वपूर्ण है। आप आयकर विभाग से आने वाले ई-मेल पर नजर रखें। अगर कोई अतिरिक्त जानकारी मांगी गई हो तो तुरंत उसे उपलब्ध कराएं।



आईटीआर अभी जाँच प्रक्रिया में हो 
अगर आईटीआर अभी प्रोसेस प्रक्रिया के अधीन है तो आपको रिफंड देर से मिल सकता है। आमतौर पर आईटीआर संसाधित करने में कुछ दिन लगते हैं। यदि आपको अपना आईटीआर दाखिल किए हुए काफी समय हो गया है और आपको अभी तक रिफंड नहीं मिला है, तो आपको आधिकारिक वेबसाइट पर अपने रिफंड की स्थिति की जांच करनी चाहिए। आईटीआर दाखिल करने के कुछ मामले अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आयकर विभाग के जरिए जांच के लिए जाते हैं। यदि आपका रिटर्न जांच प्रक्रिया के तहत है, तो आईटीआर रिफंड खाते में जमा होने में समय लगेगा।

आईटीआर रिफंड पात्रता

आपको यह भी जांचना होगा कि आप रिफंड पाने के पात्र हैं या नहीं। आपको आयकर रिटर्न रिफंड केवल तभी प्राप्त होगा जब आयकर विभाग आपके आयकर रिटर्न को संसाधित करके आपको इसके लिए पात्र बनाता है। एक बार जब आयकर विभाग आपकी पात्रता की पुष्टि कर देता है तो रिफंड आमतौर पर चार सप्ताह के भीतर जमा कर दिया जाता है।


पिछले वर्ष का बकाया

यदि आपके पास पिछले वित्तीय वर्ष से कुछ बकाया है, तो आपको आईटीआर रिफंड में देरी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में आपके रिफंड का उपयोग उन बकाया राशि का निपटान करने के लिए किया जाएगा। हालांकि, आपको एक सूचना नोटिस के माध्यम से इसके बारे में विधिवत सूचित किया जाएगा।


फॉर्म 26एएस में गड़बड़ी

करदाताओं को पता होना चाहिए कि फॉर्म 26एएस आपके पैन के समक्ष भुगतान किए गए सभी टैक्स का एक समेकित विवरण है। अगर आपके आयकर रिटर्न में स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) विवरण और फॉर्म 26एएस में उल्लिखित टीडीएस विवरण के बीच कोई मेल नहीं हो रहा है, तो इससे रिफंड में देरी हो सकती है।

गलत बैंक खाता

अगर आपने रिटर्न दाखिल करते समय गलत बैंक विवरण दिया है तो टैक्स रिफंड आपके खाते में जमा नहीं किया जाएगा। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आपके बैंक खाते में रजिस्टर नाम आपके पैन कार्ड के विवरण से मेल खाना चाहिए। रिफंड उस बैंक खाते में जमा किया जाएगा जिसका उल्लेख आपने अपने आईटीआर में किया है।



आईटीआर का ई-सत्यापन करना जरूरी

आईटीआर रिफंड केवल तभी जारी किया जाएगा जब आईटीआर को दाखिल करने के बाद ई-सत्यापित किया गया हो क्योंकि आईटीआर दाखिल करने और रिफंड प्राप्त करने की प्रक्रिया में यह एक अनिवार्य आवश्यकता है। सभी करदाताओं को अपना आईटीआर दाखिल करने के 30 दिनों के भीतर ई-सत्यापन प्रक्रिया पूरी करनी होती है।