आयकर आगणन वित्तीय वर्ष 2023-24 से सम्बंधित सूचना



आयकर आगणन 2023-24 से सम्बंधित गणना की पी०डी०एफ० विकास क्षेत्र के लगभग 95 विद्यालयों की प्रत्येक कर्मचारी की प्रथक-प्रथक विद्यालय के प्र०अ०/ प्रभारी प्र०अ० के व्हाट्सएप्प नम्बर पर प्रेषित कर दी गयी है। प्रेषित पी०डी०एफ० में नये व पुराने विकल्प के अनुसार आयकर की गणना दर्शायी गयी है। अतः नये व पुराने रिजीम के विकल्प में किसी एक विकल्प का चयन अपनी सुविधानुसार चयन करते हुए दूसरे विकल्प को सीधी रेखा द्वारा काट दें। अधिकाँश शिक्षकों के नये रिजीम के अनुसार वर्ष 2023-24 के आयकर की गणना शून्य हो रही है। नये रिजीम का चयन करने पर प्रेषित पी०डी०एफ० का प्रिंट आउट साफ निकालकर अपने हस्ताक्षर कर एक फाइल में (अन्य किसी प्रपत्र जैसे पैन आदि की आवश्यकता नही) स्वयं या किसी भी कार्मिक के माध्यम से विद्यालय अवधि के बाद कार्यालय में कल तक अनिवार्य रूप से जमा कर दें। पुराने रिजीम का फायदा ज्यादातर उन्ही कार्मिकों को है जिनका होम लोन है और व्याज एक लाख से अधिक है ऐसे कार्मिक उक्त रिजीम का चयन करने पर नये रिजीम को सीधी रेखा द्वारा काट दें तथा होम लोन से सम्बंधित छूट के लिए होम लोन में स्पष्ट बारोअर होने के साथ सम्बंधित सम्पत्ति में ओनर / कोओनर होना आवश्यक है तथा सम्बंधित सम्पत्ति की रजिस्ट्री का केता व विक्रेता के उल्लेख वाला पेज व होम लोन के वित्तीय वर्ष 2023-24 में भुगतान का विवरण अवश्य संलग्न करें तथा अन्य छूट की पठनीय स्वप्रमाणित रसीदों / प्रमाणों को संलग्न कर एक प्रति में फाइल कार्यालय में कल तक जमा कर दे। फाइल के प्रारम्भ में बचत सम्बंधी स्पष्ट विवरण अवश्य लिखे। जीवन बीमा की किसी भी पॉलिसी में सिर्फ जमा प्रीमियम पर ही छूट मान्य है लेट फीस अथवा जी०एस०टी० को सम्मिलित कतई न करें। उक्त फाइल जमा करने पर मिलान कर संशोधित गणना प्रपत्र सम्बंधित विद्यालय के प्र०अ०/ प्रभारी प्र०अ० के व्हाट्सएप्प नम्बर पर पुनः प्रेषित किया जायेगा जिसका सम्बंधित को प्रिंट निकालकर हस्ताक्षर कर जमा करना अनिवार्य है। सभी कार्मिकों को उक्त नीचे दिया गया विवरण भरना अनिवार्य है। THIS IS TO CERTIFY THAT I AM VOLUNTARILY OPTING FOR THE (NEW/OLD) INCOME TAX REGIME.

THE INCOME TAX DEDUCTED FROM THE MONTH OF FEBRUARY 2024 IS Rs....

अतः आप सभी को सूचित किया जाता है कि जिन विद्यालयों को पी०डी०एफ० प्राप्त हो गयी है

उपरोक्तानुसार अपने अधीनस्थ कार्मिकों को सूचित करते हुए आयकर से सम्बंधित कार्य समयानुसार पूर्ण

कराये विलम्ब की दशा में नये रिजीम के अनुसार स्वतः आयकर गणना करते हुए कटौती की जायेगी। शेष

विद्यालयों को शीघ्र ही पी०डी०एफ० प्रेषित कर आगे की सूचनी दी जायेगी। सभी फाइलों पर मोटे अक्षरों में

कार्मिक का नाम, विद्यालय का नाम, पद नाम तथा मानव सम्पदा कोड के साथ-साथ नये अथवा पुराने

रिजीम के अनुसार गणना प्रपत्र लिखना अनिवार्य है तथा फाइल एक प्रति में ही जमा करना है।