बेसिक शिक्षक भर्ती में नई नियुक्ति पर शून्य नहीं होगी वरिष्ठता: हाई कोर्ट


इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि 68500 सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित जिन अध्यापकों को मेरिट के आधार पर उनकी पसंद के जिले में दोबारा नियुक्ति दी गई है, उनकी वरिष्ठता नई नियुक्ति पर शून्य नहीं होगी।



कोर्ट ने कहा कि नई नियुक्ति पर भी अध्यापकों की वरिष्ठता उनकी मूल नियुक्ति की तिथि से ही जोड़ी जाएगी। यह आदेश सिर्फ पिछड़ा वर्ग के मेधावी अभ्यर्थियों ही नहीं, सामान्य वर्ग के उन चयनित सहायक अध्यापकों पर भी लागू होगा, जिन्हें परिषद ने पूर्व में सही जिलों का आवंटन नहीं किया था। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र एवं न्यायमूर्ति सैयद कमर हसन रिजवी की खंडपीठ ने बेसिक शिक्षा परिषद की विशेष अपील खारिज करते हुए दिया है। सहायक अध्यापकों के अधिवक्ता ओपीएस राठौर का कहना था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फरवरी 2022 में ऐसे सहायक अध्यापकों को उनकी पसंद का जिला आवंटित करने का निर्देश दिया था, जो मेरिट में ऊपर होने के बावजूद अपनी पसंद का जिला नहीं पा सके थे।


हाईकोर्ट ने रद्द किया था परिषद का आदेश

हाईकोर्ट ने परिषद के इस आदेश को रद्द कर दिया था और कहा कि पुन जिला आवंटन पर वरिष्ठता शून्य नहीं होगी। इस आदेश के बाद परिषद ने पिछड़ा वर्ग के सहायक अध्यापकों को जिलों का पुन आवंटन कर दिया लेकिन इसी स्थिति में सामान्य वर्ग वालों के लिए फिर से वही शर्त लागू कर दी, जिसे हाईकोर्ट की एकल पीठ ने रद्द कर दिया। इसके खिला़फ परिषद ने आदेश को चुनौती दी।