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19 February 2024

सस्पेंड हुए शिक्षकों की मूलस्कूल में तैनाती नहीं


प्रतापगढ़ : परिषदीय स्कूल के शिक्षकों को अब निलंबन अवधि के बाद बहाल होने पर मूल तैनाती वाले स्कूल में वापसी नहीं कर सकेंगे। निलंबित शिक्षक को बहाल करने का आदेश करते समय बेसिक शिक्षा अधिकारी उनका तबादला किसी भी दूसरे परिषदीय स्कूल में कर देंगे।

परिषदीय स्कूल के शिक्षकों के मनमाने रवैये पर रोक लगाने के लिए शासन स्तर से लगातार नये- नये प्रयोग किए जा रहे हैं। इसी क्रम में शासन ने नया आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि कोई भी शिक्षक, शिक्षिका यदि किसी कारणवश निलंबित किया गया तो बहाल होने के बाद उन्हें अपने मूल स्कूल में दोबारा तैनाती नहीं मिलेगी। इसके लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी बहाल होने वाले शिक्षक को जिले के किसी शिक्षक विहीन अथवा
एकल शिक्षक वाले स्कूल में नई तैनाती करेंगे।


निलंबन के बाद आसानी से हो जाते थे बहाल

वर्तमान में परिषदीय स्कूल के शिक्षक निलंबन को गंभीरता से नहीं लेते। विभागीय सूत्रों के अनुसार, निलंबित होने के बाद जांच अधिकारी से मिलकर अपने पक्ष में रिपोर्ट लगवाकर आसानी से बहाल हो जाते हैं लेकिन शासन के नये आदेश से अब निलंबन जैसी कार्रवाई से शिक्षक बचेंगे। कारण उन्हें पता है कि निलंबित होने के बाद उनका मूल विद्यालय छूट जाएगा।

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