चुनावी कामों में बच्चों के उपयोग पर रोक


लखनऊ, मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने निर्वाचन कामों में बच्चों से काम लेने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। उन्होंने इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारियों को बुधवार को निर्देश भेजा है कि बाल श्रम कानून का कड़ाई से पालन चुनावों में किया जाएगा। राजनीतिक दलों को सलाह दी गई है कि वे पोस्टर, पैंफ्लैट बांटने या नारेबाजी

करने, प्रचार अभियान रैलियों व अन्य चुनावी गतिविधियों में और निर्वाचन की बैठकों आदि में भाग लेने सहित किसी भी प्रकार की निर्वाचन संबंधी अभियानों में बच्चों को शामिल न किया जाए। इसके अतिरिक्त कविता, गीतों, मौखिक शब्दों का प्रयोग करने, राजनीतिक दल व अभ्यर्थी के प्रतीक चिह्नों का प्रदर्शन करने,दल की विचारधारा का प्रदर्शन करने, किसी दल की उपलब्धियों को बढ़ावा देने या विरोधी दलों व अभ्यर्थियों की आलोचना करने सहित प्रचार की झलक बनाने के लिए बच्चों का उपयोग करने पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।