पैन व आधार लिंक न होने की दशा में आयकर कटौती के सम्बन्ध में।



अवगत हों कि आयकर विभाग के नवीन प्रावधानों के अन्तर्गत पैन और आधार को आपस में लिंक करना अनिवार्य है। पैन व आधार आपस में लिंक न होने पर आयकर विभाग द्वारा सम्बन्धित अधिकारी / कर्मचारी के पैन को इनआपरेटिव की श्रेणी में डाल कर उसकी कुल आय पर बिना कोई छूट दिये 20% की दर से कर देयता आरोपित की जा रही है। उदाहरण- यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी का पैन व आधार आपस में लिंक नहीं हैं और उसका वित्तीय वर्ष में कुल वेतन 650000 है तो आयकर विभाग द्वारा 20% की दर से रू0 130000 की आयकर देयता की डिमांड नोटिस जारी की जा रही है।

अतः आप अपने विकास क्षेत्र के समस्त शिक्षक / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को अपने पैन और आधार को दिनांक 31.05.2024 तक प्रत्येक दशा में लिंक कराने हेतु निर्देशित कर दें। अन्यथा की स्थिति में आयकर विभाग द्वारा जारी डिमांड नोटिस के आधार पर उनके वेतन से आयकर की कटौती कर आयकर जमा कर दिया जायेगा, जिसके लिये वह स्वयं जिम्मेदार होंगे।