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04 July 2024

आदेश पुराना है लेकिन उपयोगी है.... प्रधानाध्यापक पद निर्धारण के सम्बन्ध में


आदेश पुराना है लेकिन उपयोगी है....

_2-उल्लेखनीय है कि आर०टी०ई० ऐक्ट 2009 में प्राथमिक विद्यालयों हेतु 150 तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु 100 से कम छात्र संख्या पर प्रधानाध्यापक के पद का प्राविधान नहीं है किन्तु, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद व्दारा संचालित विद्यालयों में जहाँ पूर्व से सृजित प्रधानाध्यापक के पद पर प्रधानाध्यापक कार्यरत है, उन्हें हटाया नहीं जायेगा । अर्थात् यदि किसी विद्यालय में 58 बच्चे कार्यरत हैं तथा सम्प्रति पूर्व से उक्त विद्यालय में 1 प्रधानाध्यापक कार्यरत है तो आर०टी०ई० के अनुसार निर्धारित कुल 2 पदों में प्रधानाध्यापक को न हटाते हुए एक सहायक अध्यापक पदस्थापित किया जायेगा_



_आर०टी०ई० ऐक्ट 2009 के निर्देशों के अनुरूप प्रत्येक दशा में प्राथमिक विद्यालय के 60 छात्रों पर न्यूनतम् 2 अध्यापकों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विषयवार न्यूनतम् 3 अध्यापकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी ।_

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