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06 March 2025

यूपी में बेसिक शिक्षकों के लिए बड़ी खबर: अंतर्जनपदीय तबादले का आदेश जारी, इस तारीख से होंगे रजिस्ट्रेशन;


यूपी में बेसिक शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। विभाग ने उनके अंतर्जनपदीय तबादले का आदेश जारी कर दिया है। यह तबादले गर्मी की छुट्टियों में होंगे। 

उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षकों के एक से दूसरे जिले में परस्पर तबादले का आदेश जारी हो गया है। उनका तबादला गर्मी की छुट्टियों में होगा। एक अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। जबकि 15 मई को तबादला आदेश जारी होगा। बेसिक शिक्षा विभाग ने तबादले के लिए समय सारणी जारी कर दी है। 


प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों का एक से दूसरे जिले में (अंर्तजनपदीय) परस्पर तबादला गर्मी की छुट्टियों में होगा। इसके लिए एक अप्रैल से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे और प्रक्रिया पूरी कर 15 मई को तबादला आदेश जारी कर दिया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग ने बृहस्पतिवार को तबादला प्रक्रिया के लिए विस्तृत समय सारिणी जारी कर दी।


विभाग ने शिक्षकों से एक से दूसरे जिले में परस्पर तबादले के लिए छह जनवरी को शासनादेश जारी किया था। किंतु दो महीने इस पर आगे की कार्यवाही नहीं हुई। इस बीच शिक्षक लगातार इसकी प्रक्रिया शुरू करने की मांग कर रहे थे। इसी क्रम में विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गयस है कि परस्पर तबादला प्रक्रिया पूरी करने के लिए जिला स्तर पर सीडीओ की अध्यक्षता में चार सदस्यीय कमेटी होगी।

हार्ड कॉपी 15 अप्रैल तक जमा करनी होगी


बेसिक शिक्षा परिषद सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी के अनुसार बीएसए मानव संपदा पोर्टल पर शिक्षकों के विवरण को 10 मार्च तक अपडेट करेंगे। राज्य परियोजना कार्यालय 25 मार्च तक डाटा एनआईसी को देगा। परस्पर तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन एक से 11 अप्रैल तक होंगे। बीएसए कार्यालय में आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी 15 अप्रैल तक जमा करनी होगी। बीएसए आवेदन पत्र का सत्यापन कर जिला स्तरीय समिति की बैठक 21 से 25 अप्रैल तक करनी होगी।


उन्होंने बताया कि शिक्षक 26 अप्रैल से 10 मई तक जोड़ा (पेयर) बनाएंगे। तबादला आदेश 15 मई को जारी किया जाएगा। जबकि परस्पर तबादला के तहत कार्यमुक्त व कार्यभार ग्रहण गर्मी की छुट्टियों में किया जाएगा। वहीं शिक्षकों के अभिलेख फर्जी पाए जाने पर संबंधित शिक्षक के खिलाफ विधिक कार्यवाही की जाएगी। वहीं शिक्षकों ने जिले के अंदर (अंत:जनपदीय) तबादला प्रक्रिया भी जल्द शुरू करने की मांग की है।

यह भी दिए गए हैं निर्देश👇

👉परस्पर तबादले के लिए सेवा अवधि की कोई बाध्यता नहीं होगी।


👉परस्पर तबादले ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण सेवा संवर्ग व नगर से नगर में होंगे।


👉परस्पर तबादला स्कूल से स्कूल में किया जाएगा।


👉एक बार तबादला होने पर शिक्षक आवेदन वापस नहीं ले सकेंगे।

👉तबादला पाने वाले शिक्षक की उस जिले में वरिष्ठता सबसे नीचे होगी 


ये भी पढ़ें - नया आदेश : शैक्षिक सत्र 2024-25 में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षिका के अन्तर्जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।

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