प्रयागराज, हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद शिक्षिका का मातृत्व अवकाश बिना कारण बताए रद्द किए जाने को कोर्ट ने गंभीरता से लिया है। अदालत ने फर्रुखाबाद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी व सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को 28 मई की दोपहर 12 बजे तलब कर लिया है। कोर्ट का मानना है कि थोपारू का आदेश अमान्यकरणीय है। अधिकारियों को आदेश का पालन न करने के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने किरण देवी की याचिका पर दिया है।
इससे पूर्व हाईकोर्ट ने 29 अप्रैल 2025 को मातृत्व अवकाश रद्द करने संबंधी बीएसए के आदेश को रद्द कर दिया था। कोर्ट ने बीएसए से कहा था को भारत माता कि दो बार के भीतर दो वर्ष मातृत्व अवकाश के लिए आवेदन नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने बीएसए को नए सिरे से आदेश पारित करने के लिए कहा था। इसके बावजूद बीएसए ने किरण देवी के मातृत्व अवकाश को मंजूरी नहीं दी तो उन्होंने दोबारा याचिका दाखिल की। अदालत ने बेसिक शिक्षा परिषद के वकील संजय यादव द्वारा स्पष्टीकरण पर असंतोष व्यक्त किया।