नई दिल्ली, । आयकर विभाग ने वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी है। जिन व्यक्तियों और संस्थाओं को अपने खातों का ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, उन्हें 31 जुलाई तक रिटर्न दाखिल करना होता है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने मंगलवार को एक बयान में यह जानकारी दी। बयान में कहा गया कि अधिसूचित आईटीआर में किए गए व्यापक बदलावों और आकलन वर्ष 2025-26 के लिए प्रणाली की तैयारी एवं आईटीआर सुविधाओं के जारी होने में आवश्यक समय को देखते हुए रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख बढ़ाई गई है। बयान में कहा गया कि करदाताओं के लिए दस्तावेज दाखिल करने के अनुभव को सुचारू एवं सुविधाजनक बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया है।