23 August 2025

20 साल पुराने वाहनों के पंजीकरण पर शुल्क बढ़ा

 

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 20 साल से पुराने मोटर वाहनों के पंजीकरण नवीनीकरण शुल्क में भारी वृद्धि की है ताकि लोगों को अधिक पुराने वाहनों को रखने से हतोत्साहित किया जा सके। मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि 20 साल से अधिक पुराने हल्के मोटर वाहनों (एलएमवी) के पंजीकरण को नवीनीकृत कराने का शुल्क अब 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है।



इसी तरह 20 साल पुराने दोपहिया वाहनों के लिए नवीनीकरण शुल्क को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये कर दिया गया है जबकि तिपहिया एवं क्वाड्रिसाइकिल के लिए शुल्क 3,500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 कर दिया है।


आयातित दोपहिया और तिपहिया वाहनों के पंजीकरण नवीनीकरण पर अब 20,000 रुपये और चार पहिया या उससे बड़े आयातित वाहनों पर 80,000 रुपये का शुल्क देना होगा। इस संबंध में जारी मसौदा संशोधन को फरवरी में सार्वजनिक किया गया था और इसे 21 अगस्त को अंतिम रूप दिया गया। इससे पहले अक्टूबर, 2021 में भी वाहन पंजीकरण और नवीनीकरण शुल्क बढ़ाया था। उच्चतम न्यायालय ने अगस्त की शुरुआत में दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में 10 साल पुराने डीजल वाहनों और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई न करने का आदेश दिया था।