विद्यालयों में उपलब्ध संसाधनों का समन्वित उपयोग किये जाने के संबंध में।
* *युग्मन प्रक्रिया से संबंधित नवीन आदेश (28.08.2025)*
1- प्रदेश के *50 से कम छात्र नामांकन वाले विद्यालयों की पेयरिंग* की जाये।
2- परिषदीय *प्राथमिक विद्यालयों की पेयरिंग 01 किमी0 की सीमा* तथा परिषदीय *उच्च प्राथमिक विद्यालयों की पेयरिंग 03 किमी0* की सीमा के अन्तर्गत की जाये।
3- जनपदों द्वारा प्राथमिक विद्यालयों की पेयरिंग 01 किमी0 तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों की पेयरिंग 03 किमी0 से अधिक दूरी पर किये जाने तथा 50 अथवा इससे अधिक छात्र नामांकन वाले विद्यालयों की पेयरिंग को निरस्त (अनपेयरिंग) किये जाने हेतु पूर्व में प्रसारित निर्देश दिनांक 30.07.2025 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।