प्रयागराज। परिषदिय विद्यालयों में प्रभारी प्रधानाध्यापक पद पर काम करने वाले सहायक अध्यापकों को प्रधानाध्यापक पद का वेतन देने के हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं होने पर अवमानना याचिका दाखिल की गई है। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अदालत को 30 सितम्बर 2024 के आदेश का पूरी तरह से पालन करने का निर्देश दिया है। अनुपम कुमार मिश्र और अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने यह आदेश दिया।
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