02 September 2025

दाखिले में आरक्षण रद्द करने को यूपी सरकार ने दी चुनौती


लखनऊ,  यूपी सरकार ने अम्बेडकरनगर, कन्नौज, जालौन और सहारनपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में आरक्षण के संबंध में पारित शासनादेशों को रद्द करने के एकल पीठ के निर्णय के विरुद्ध हाईकोर्ट में विशेष अपील दाखिल की है। सोमवार को लखनऊ बेंच ने सरकार के अधिवक्ताओं से पूछा कि एकल पीठ के निर्णय में क्या कमी है। सुनवाई मंगलवार को होगी।



न्यायमूर्ति राजन राय, मंजीव शुक्ला की खंडपीठ के समक्ष राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने अपीलार्थी के वरिष्ठ अधिवक्ता जेएन माथुर को स्पष्ट करने को कहा कि एकल पीठ के 25 अगस्त के फैसले में क्या कमी है। उल्लेखनीय है कि एकल पीठ ने यह पाते हुए कि शासनादेशों 20 जनवरी 2010, 21 फरवरी 2011, 13 जुलाई 2011, 19 जुलाई 2012, 17 जुलाई 2013 और 13 जून 2015 के जरिए आरक्षित वर्ग के लिए 79 प्रतिशत से अधिक सीटें सुरक्षित करने के चलते इन शासनादेशों को निरस्त कर दिया। साथ ही इन कॉलेजों में आरक्षण अधिनियम, 2006 का सख्ती से अनुपालन कर नए सिरे से सीटें भरने का आदेश दिया है।