हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आदेश दिया है कि विभूति खंड में डॉ. राम मनोहर लोहिया संस्थान के समीप के शराब व बीयर की दुकान के आसपास खुले में शराब पीने को सख्ती से रोका जाय अन्यथा न्यायालय सम्बंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई के लिए बाध्य होगा।
न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 27 जनवरी की तिथि नियत करते हुए राज्य सरकार व दुकान के लाइसेंस धारक को जवाबी हलफ़नामा दाखिल करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर भी सराफ़ व न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की खंडपीठ ने स्थानीय निवासी दिनेश यादव व अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर पारित किया।

