PPF Account Extension Rules: PPF यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड उन लोगों की पहली पसंद है जो सुरक्षित निवेश और टैक्स बचत चाहते हैं. अभी इस स्कीम पर 7.1% ब्याज मिल रहा है और ये 15 साल में मैच्योर होती है. कई लोग सिर्फ 15 साल तक ही नहीं बल्कि इससे आगे भी पैसा बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि लंबे समय में ये स्कीम शानदार रिटर्न देती है. ऐसे में सवाल उठता है- PPF को आखिर कितनी बार बढ़ा सकते हैं? 5 साल का एक्सटेंशन कैसे मिलेगा? और इसके नियम क्या हैं? अगर आप भी यही जानना चाहते हैं तो ये पूरी जानकारी आपके काम आएगी.
PPF Extension कैसे होता है?
मैच्योरिटी के बाद PPF को एक्सटेंड करने के दो तरीके होते हैं-
Contribution के साथ Extension
अगर आप मैच्योरिटी के बाद भी अकाउंट में पैसा जमा करना चाहते हैं तो आपको इसे 5 साल के ब्लॉक के लिए एक्सटेंड करना होगा. इस दौरान आप हर साल वैसे ही कंट्रीब्यूशन जारी रख सकते हैं, जैसे पिछले 15 साल में करते आए हैं. आपको ब्याज और टैक्स बेनिफिट पहले की तरह मिलता रहेगा.
लेकिन इस एक्सटेंशन के लिए एक जरूरी शर्त है, वो ये कि आपको इस एक्सटेंशन के लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस में एक लिखित आवेदन देना होगा.
बिना Contribution के Auto-Extension
अगर मैच्योरिटी के बाद आप कुछ नहीं करते हैं और न ही पूरा पैसा निकालते हैं, तो अकाउंट अपने-आप Extended Status में चला जाता है. इस दौरान एक नियम ये है कि आप हर साल सिर्फ एक बार पैसा निकाल सकते हैं, और चाहे जितनी राशि निकाल सकते हैं.
लेकिन ध्यान रखिएगा अगर आपने मैच्योरिटी के बाद एक साल तक कोई नया डिपॉजिट नहीं किया और अकाउंट को वैसे ही छोड़ दिया, तो बाद में आप इसे दोबारा डिपॉजिट वाला अकाउंट नहीं बना सकते. मतलब, बिना जमा वाला एक्सटेंशन एक बार चुन लिया तो फिर बाद में आप इसमें पैसा नहीं डाल पाएंगे.
5-5 साल के ब्लॉक में कैसे बढ़ता है PPF?
PPF को एक बार में 5 वर्षों के लिए ही बढ़ाया जा सकता है. मतलब अगर आपको 15 साल बाद भी कॉन्ट्रीब्यूशन जारी रखना है तो एक्सटेंशन एक बार में सीधे 5 साल के लिए होगा. इस एक्सटेंशन का ऑप्शन आपको मैच्योरिटी होने के 1 साल के भीतर ही मिलता है. मतलब मैच्योर होने से पहले ही आपको कॉन्ट्रीब्यूशन के साथ अकाउंट एक्सटेंशन की रिक्वेस्ट करनी होती है. अगर आप समय पर ये रिक्वेस्ट नहीं करते, तो मैच्योरिटी के बाद में आप इसमें योगदान नहीं कर पाएंगे.
कितनी बार करा सकते हैं PPF Extension?
अच्छी बात ये है कि PPF एक्सटेंशन पर कोई लिमिट नहीं है. आप अपनी जरूरत के हिसाब से जितनी बार चाहें, उतनी बार 5 साल के लिए बढ़ा सकते हैं.
Extension के लिए जरूरी प्रक्रिया
जिस बैंक या पोस्ट ऑफिस में आपका PPF अकाउंट है, वहीं पर फॉर्म जमा करना होता है.
एक छोटी सी एप्लीकेशन के साथ PPF Extension Form सबमिट करना होता है.
ये पूरी प्रक्रिया मैच्योरिटी के 12 महीने के अंदर पूरी करनी चाहिए.
FAQs
Q1. क्या मैच्योरिटी के बाद PPF अपने-आप बढ़ जाता है?
हां, बिना contribution के ऑटो-एक्सटेंशन लागू हो जाता है.
Q2. क्या एक्सटेंशन के दौरान ब्याज पहले जैसा मिलता रहेगा?
हां, ब्याज दर सरकार के तय रेट के हिसाब से मिलती रहेगी.
Q3. क्या एक्सटेंड किए हुए PPF में आंशिक निकासी कर सकते हैं?
हां, बिना Contribution वाले मोड में आप कभी भी पैसा निकाल सकते हैं, जबकि Contribution मोड में निकासी के नियम लागू रहेंगे.
Q4. क्या PPF एक्सटेंशन की कोई लिमिट है?
नहीं, आप इसे अपनी जरूरत के हिसाब से जितनी बार चाहें बढ़ा सकते हैं.
Q5. क्या PPF में टैक्स बेनिफिट एक्सटेंशन के बाद भी मिलता है?
हां, Contribution वाले एक्सटेंशन में सेक्शन 80C के तहत टैक्स बेनिफिट मिलता रहेगा.

