नई दिल्ली, वि.सं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को निजी स्कूलों की मनमानी फीस बढ़ोतरी पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली
सरकार द्वारा कानून बनाने में जल्दबाजी और इसे लागू करने के तरीके पर सवाल उठाए।
कोर्ट ने कहा, कानून का मकसद जनता की भलाई है, लेकिन पिछली तिथि से इसे लागू करने से स्कूलों के लिए व्यावहारिक और वित्तीय दिक्कतें हो सकती हैं। कोर्ट ने कहा, वह मामले में दखल देगी।

