उन्नाव। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद जिले के छह शिक्षकों की बीईओ के पद पर पदोन्नति होगी। आदेश के बाद बेसिक शिक्षा निदेशक ने भी पदोन्नति संबंधी आदेश जारी कर दिया है।
जिले में तैनात शिक्षक अनिल कुमार बाजपेई और स्वदेश कुमार सहित चार शिक्षकों ने पदोन्नति को लेकर प्रयागराज हाईकोर्ट में रिट दायर की थी। सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने आदेश जारी किया था। इस आदेश के बाद ब्लॉक सुमेरपुर के तीन, हिलौली के दो और मियागंज के एक शिक्षक की बीईओ की पदोन्नति का लाभ मिलेगा। बेसिक शिक्षा निदेशक का पत्र जारी होने के बाद अब यह शिक्षक बीईओ बन जाएंगे।
शिक्षक संगठन के पदाधिकारियों की माने तो यह प्रकरण परिषदीय शिक्षकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसमें न्यायालय ने न केवल बीईओ पद पर पदोन्नति के नियमों की पुनः पुष्टि की है, बल्कि यह भी स्पष्ट संदेश दिया है कि न्यायिक आदेशों की अवहेलना करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जा सकते हैं। न्यायालय ने अपने 25 सितंबर 2024 को पदोन्नति संबंधी आदेश पारित किया था। उसके बाद भी अधिकारियों के सुनवाई न करने पर न्यायालय ने इसे अवहेलना माना था। उसी पर यह आदेश जारी किया गया है।

