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14 January 2026

माध्यमिक शिक्षा में छठी से 8वीं तक पढ़ाने वाले टेट या सीटेट क्वालीफाई हैं या नहीं: हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने शिक्षकों की संख्या और उनकी योग्यता की जानकारी मांगी

प्रयागराज,  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक को कक्षा छह से 10 तक के विद्यालय की संख्या और उन विद्यालयों में कक्षा छह से कक्षा आठ तक शिक्षण कार्य कर रहे शिक्षकों की संख्या तथा उनकी योग्यता की जानकारी मांगी है। यह भी पूछा है कि वे टेट या सीटेट क्वालीफाई हैं या नहीं।



एडवोकेट संजय कुमार यादव ने यह जानकारी देते हुए बताया कि कोर्ट ने यह जानकारी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2025 के विज्ञापन को चुनौती देने वाली याचिका पर मांगी है। कोर्ट ने याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 21 जनवरी की तारीख लगाई है। याचियों के अधिवक्ता संजय कुमार यादव ने बताया की एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए अनिवार्य योग्यता में टीईटी को शामिल नहीं किया गया है जो अनिवार्य योग्यता है।


उनका कहना है कि सीटी कैडर को डाइंग कैडर घोषित करने के बाद सरकार कक्षा छह से दस तक का शिक्षण कार्य एलटी ग्रेड शिक्षक से ही करा रही है। जबकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत कक्षा छह से आठ तक के शिक्षण कार्य के लिए टेट एक अनिवार्य योग्यता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि जो शिक्षक पहले से नियुक्त हैं और जिनका कार्यकाल पांच वर्ष से अधिक है, वे दो वर्ष के भीतर टेट योग्यता प्राप्त कर अन्यथा सर्विस छोड़ कर दें। एडवोकेट संजय यादव का कहना है कि जो नए शिक्षक नियुक्त किए जा रहे हैं, बिना टीईटी योग्यता के ही नियुक्त किया जा रहे हैं।

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