नई दिल्ली, । सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार को सबसे बड़ा मुकदमेबाज कहा। कोर्ट ने कहा कि इन वजह से ही अदालतों पर मुकदमों का बोझ बढ़ता है। शीर्ष अदालत ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र की अपील खारिज करते हुए यह टिप्पणी की।
केंद्र ने हाईकोर्ट के एक फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के एक अधिकारी को नौकरी से हटाए जाने के फैसले को रद्द कर दिया था, 25% बकाया वेतन का भुगतान करने का आदेश दिया था।
जस्टिस बीवी नागरत्ना और उज्जल भुइयां की पीठ ने सरकार की अपील खारिज कर 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। पीठ ने केंद्र सरकार की खिंचाई करते हुए कहा कि आखिर इस मामले को चुनौती देने की क्या जरूरत है। जस्टिस नागरत्ना ने कहा, हमारी समझ में यह नहीं आ रहा कि केंद्र ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती क्यों दी है।

