परिषदीय स्कूलों के पेयरिंग को लेकर शुरू हुआ विवाद अब पूरी तरह से समाप्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों की ओर से दाखिल विशेष अनुमति याचिका को 23 मार्च को सुनवाई के दौरान खारिज करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के निर्णय को बरकरार रखा है। इससे साफ हो गया है कि राज्य सरकार की ओर से संशोधित की गई स्कूल पेयरिंग नीति के आधार पर आगे कार्यवाही की जाएगी। 50 से कम विद्यार्थी संख्या और एक किमी से कम दूरी वाले परिषदीय स्कूल की पेयरिंग में अब कोई अड़चन नहीं है।

