सावधान! क्लास में मोबाइल चलाया तो खैर नहीं: देव प्रखंड के शिक्षकों के लिए नया फरमान जारी
देव (औरंगाबाद): बिहार के औरंगाबाद जिले के देव प्रखंड में अब स्कूली शिक्षक कक्षा संचालन के दौरान मोबाइल फोन का उपयोग नहीं कर सकेंगे। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी (BEO) ने इस संबंध में सख्त आदेश जारी किया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले शिक्षकों के विरुद्ध सीधे विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
क्या है नया आदेश?
प्रखंड कल्याण पदाधिकारी-सह-प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, देव द्वारा जारी पत्रांक 226 (दिनांक 04/04/26) के अनुसार, अब सभी शिक्षकों को स्कूल अवधि में क्लास शुरू होने से पहले अपना मोबाइल फोन प्रधानाध्यापक कक्ष में जमा करना होगा।
आदेश की मुख्य बातें:
फोन जमा करना अनिवार्य: कक्षा संचालन के समय शिक्षक अपना मोबाइल फोन प्रधानाध्यापक कक्ष में सुरक्षित रखेंगे।
छुट्टी के बाद वापसी: पठन-पाठन का कार्य समाप्त होने के बाद ही शिक्षक अपना फोन वापस ले सकेंगे।
निरीक्षण और कार्रवाई: विद्यालय निरीक्षण के दौरान यदि कोई शिक्षक मोबाइल का उपयोग करते हुए पाया गया, तो संबंधित शिक्षक के साथ-साथ प्रधानाध्यापक के खिलाफ भी वरीय पदाधिकारियों को कार्रवाई हेतु रिपोर्ट भेजी जाएगी।
क्यों लिया गया यह फैसला?
जिला शिक्षा पदाधिकारी, औरंगाबाद की बैठक में यह मुद्दा उठा था कि कई शिक्षक कक्षा में पढ़ाने के बजाय अनावश्यक बातचीत और मोबाइल के उपयोग में व्यस्त रहते हैं। विभाग का मानना है कि इससे न केवल बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है, बल्कि उनके भविष्य पर भी बुरा असर पड़ता है और विद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों में गिरावट आती है।
इन पर लागू होगा नियम
यह आदेश प्रखंड के सभी प्रभारी प्रधानाध्यापकों, प्रधानाध्यापकों, प्रधान शिक्षकों और सहायक शिक्षकों पर समान रूप से लागू होगा। प्रखंड प्रशासन ने साफ कर दिया है कि शिक्षा की गुणवत्ता से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा।

