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09 June 2026

अंतरजनपदीय तबादला 2026-27: चंदौली में आवेदन जमा करने की समयसीमा तय, 19 जून तक BEO कार्यालयों से मांगी गई रिपोर्ट

 

अंतरजनपदीय तबादला 2026-27: चंदौली में आवेदन जमा करने की समयसीमा तय, 19 जून तक BEO कार्यालयों से मांगी गई रिपोर्ट

चंदौली। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा जारी अंतरजनपदीय स्थानांतरण (Inter-District Transfer) प्रक्रिया को लेकर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) चंदौली ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों (BEO) को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। यह आदेश 05 जून 2026 को परिषद सचिव द्वारा जारी शासनादेश के अनुपालन में जारी किया गया है।

जारी आदेश के अनुसार, शैक्षिक सत्र 2026-27 में अंतरजनपदीय स्थानांतरण के इच्छुक एवं पात्र शिक्षक-शिक्षिकाओं को निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र भरकर आवश्यक अभिलेखों एवं प्रमाण-पत्रों के साथ जमा करना होगा।

प्रमुख निर्देश

  • सभी BEO अपने विकास खंड के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को शासनादेश से तत्काल अवगत कराएं।
  • पात्र शिक्षक एवं शिक्षिकाएं निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरकर आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
  • प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण एवं सत्यापन कर स्पष्ट संस्तुति/टिप्पणी सहित BEO कार्यालय से अग्रेषित किया जाएगा।
  • सभी आवेदन पत्र 19 जून 2026 को शाम 5:00 बजे तक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में विशेष वाहक के माध्यम से उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
  • प्रत्येक विकास खंड से प्राप्त आवेदन पत्रों को एक समेकित सूची के साथ एक ही ZIP फाइल में तैयार किया जाएगा।
  • विद्यालयों के प्रधानाध्यापक यह सुनिश्चित करेंगे कि इच्छुक एवं पात्र शिक्षकों के आवेदन 18 जून 2026 तक BEO कार्यालय में जमा हो जाएं।

देरी से आने वाले आवेदन नहीं होंगे स्वीकार

BSA कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि 19 जून 2026 के बाद प्राप्त होने वाले अथवा अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों पर किसी भी स्थिति में विचार नहीं किया जाएगा। इसलिए शिक्षक समय रहते अपने आवेदन एवं दस्तावेज पूर्ण कर जमा करें।

स्थानांतरण पाने वाले शिक्षकों के लिए भी निर्देश

आदेश में यह भी कहा गया है कि जिन शिक्षकों का अंतरजनपदीय स्थानांतरण स्वीकृत होगा, उन्हें स्थानांतरित जनपद में कार्यभार ग्रहण करने से पहले अपने वर्तमान जनपद से कार्यमुक्त (Relieving) होना होगा, जिसके लिए प्रत्यावेदन/प्रमाण पत्र देना अनिवार्य रहेगा।

इस आदेश की प्रतिलिपि जिलाधिकारी, मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), सभी प्रधानाध्यापकों एवं संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी गई है।

शिक्षकों के लिए सलाह: अंतरजनपदीय स्थानांतरण के इच्छुक शिक्षक अंतिम तिथि का इंतजार न करें और सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ समय से आवेदन जमा कर दें, ताकि तकनीकी या दस्तावेजी त्रुटियों के कारण आवेदन निरस्त न हो।

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