लखनऊ, । सर्वोच्च न्यायालय ने ग्रेजुएट इंजीनियरिंग स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए जूनियर इंजीनियर (जेई) भर्ती में ग्रेजुएट इंजीनियर के दावे को खारिज कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका खारिज करते हुए उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ के फैसले पर मुहर लगा दी है। यूपी डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है।
डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ पीडब्ल्यूडी के प्रांतीय अध्यक्ष एनडी द्विवेदी ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न विभागों में जेई के 4612 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला गया था। इसमें डिप्लोमाधारी अभ्यर्थियों को ही आवेदन के लिए पात्र माना गया था।

