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02 June 2026

जनगणना ड्यूटी में लगाए जा सकेंगे एलआईसी कर्मी


प्रयागराज। हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में साफ किया है कि भारतीय जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को जनगणना ड्यूटी पर लगाया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि एलआईसी व्यावसायिक प्रतिष्ठान के दायरे में आता है और इसके कर्मचारियों को प्रगणक या पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त करना पूरी तरह कानूनी है। यह आदेश न्यायमूर्ति


दिनेश पाठक ने नॉर्थ सेंट्रल जोन इंश्योरेंस एम्प्लॉइज यूनियन की याचिका पर उसके अधिवक्ता, केंद्र सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल शशि प्रकाश सिंह और स्थायी अधिवक्ता बृजेश कुमार श्रीवास्तव व अन्य को सुनने के बाद याचिका खारिज करते हुए दिया है। Xनॉर्थ सेंट्रल जोन इंश्योरेंस एम्प्लॉइज यूनियन की याचिका में कहा गया था कि जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 4-ए के तहत केवल स्थानीय अधिकारियों के कर्मचारियों को ही जनगणना कार्य के लिए बुलाया जा सकता है।