19 July 2026

शिक्षामित्रों के लिए बड़ी राहत! 360 दिन मातृत्व अवकाश समेत जानें सभी प्रमुख नियम और सुविधाएं

 

शिक्षामित्रों के लिए बड़ी राहत! 360 दिन मातृत्व अवकाश समेत जानें सभी प्रमुख नियम और सुविधाएं



UP Shikshamitra News: शिक्षामित्रों के लिए 360 दिन मातृत्व अवकाश, 11 आकस्मिक अवकाश समेत जानें सेवा से जुड़े महत्वपूर्ण नियम

उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षामित्रों और अनुदेशकों के लिए सेवा शर्तों एवं अवकाश संबंधी कई महत्वपूर्ण प्रावधान लागू हैं। इन नियमों के अनुसार मातृत्व अवकाश, आकस्मिक अवकाश, कार्य व्यवस्था और संविदा अवधि से जुड़े कई अधिकार निर्धारित किए गए हैं। आइए जानते हैं इन प्रमुख प्रावधानों की पूरी जानकारी।

शिक्षामित्रों को मिलेगा 360 दिन का मातृत्व अवकाश

30 दिसंबर 2019 के शासनादेश के अनुसार, अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार द्वारा जारी निर्देशों के तहत महिला शिक्षामित्रों एवं अनुदेशकों को प्रथम दो बच्चों के लिए 180-180 दिन, यानी कुल 360 दिन का मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाएगा। यह सुविधा पहले दो बच्चों तक ही लागू होगी।

चिकित्सा अवकाश, CCL और LWP का प्रावधान नहीं

सेवा नियमों के अनुसार शिक्षामित्रों को चिकित्सा अवकाश (Medical Leave), Child Care Leave (CCL) और Leave Without Pay (LWP) की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसलिए इन अवकाशों का लाभ शिक्षामित्रों को नहीं दिया जाता।

संविदा वर्ष में मिलते हैं 11 आकस्मिक अवकाश

शिक्षामित्रों को प्रत्येक संविदा वर्ष में 11 आकस्मिक अवकाश (Casual Leave) का प्रावधान है। यदि सभी आकस्मिक अवकाश समाप्त हो जाते हैं या बिना स्वीकृति के अनुपस्थित रहते हैं, तो संबंधित अवधि का मानदेय काटा जा सकता है

कक्षा 1 से 5 तक शिक्षण कार्य

शिक्षामित्र कक्षा 1 से कक्षा 5 तक अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक के निर्देशानुसार शिक्षण कार्य करेंगे। विद्यालय की आवश्यकता के अनुसार उन्हें कक्षाएं आवंटित की जाती हैं।

संविदा अवधि में हुआ बदलाव

बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षामित्रों एवं अनुदेशकों की संविदा अवधि में संशोधन किया गया है। अब उनकी सेवाएं 16 जून से अगले वर्ष 31 मई तक प्रभावी रहेंगी।

ध्यान देने योग्य बातें

  • पहले दो बच्चों के लिए कुल 360 दिन का मातृत्व अवकाश

  • चिकित्सा अवकाश, CCL और LWP का प्रावधान नहीं।

  • प्रत्येक संविदा वर्ष में 11 आकस्मिक अवकाश

  • बिना स्वीकृति अनुपस्थित रहने पर मानदेय कटौती संभव।

  • कक्षा 1 से 5 तक प्रधानाध्यापक के निर्देशानुसार शिक्षण कार्य।

  • संविदा अवधि 16 जून से 31 मई तक प्रभावी।

नोट: यह जानकारी साझा किए गए पोस्टर में उल्लिखित बिंदुओं पर आधारित है। किसी भी प्रशासनिक निर्णय या लाभ का दावा करने से पहले संबंधित शासनादेश, विभागीय आदेश या बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी नवीनतम निर्देशों का अवश्य सत्यापन करें।