22 July 2026

सहायता प्राप्त संस्थानों के सेवानिवृत्त शिक्षकों की ग्रेच्युटी पर मांगा जवाब

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के सेवानिवृत्त शिक्षकों को ग्रेच्युटी देने के मामले में प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। साथ ही याचियों को प्रत्युत्तर हलफनामा दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की एकल पीठ ने सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य और तीन अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर दिया। गोरखपुर निवासी याची जय नारायण शुक्ला वर्ष 2007, चंद्र भाई त्रिपाठी वर्ष 1989 और सुरेश कुमार पांडेय वर्ष 2017 में प्रधानाचार्य पद से सेवानिवृत्त हुए। इनका कहना है कि ये सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के सेवानिवृत्त शिक्षक हैं और भुगतान ग्रेच्युटी अधिनियम, 1972 के तहत ग्रेच्युटी के हकदार हैं। ग्रेच्युटी की मांग में इन्होंने प्रदेश सरकार के समक्ष प्रत्यावेदन दाखिल किया था। सुनवाई न होने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की।