24 August 2026

छूटे कर्मचारियों को पीएफ से जोड़ने का एक और अवसर

 

नई दिल्ली, एजेंसी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने देशभर के सभी व्यावसायिक संस्थानों और नियोक्ताओं से अपील की गई है कि वे सामाजिक सुरक्षा के दायरे से बाहर रह गए सभी पात्र कर्मचारियों को पीएफ योजना से जोड़ें। इसके लिए सरकार ने ‘कर्मचारी नामांकन अभियान 2026’ की शुरुआत की है।



इसके तहत पंजीकरण कराने और कर्मचारियों को जोड़ने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2026 तय की गई है। इस योजना के तहत वे कर्मचारी पात्र माने जाएंगे जो 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2026 के बीच कंपनी में कार्यरत रहे, लेकिन उन्हें पीएफ का लाभ नहीं मिल सका। इसके लिए एक शर्त यह भी है कि घोषणा के समय संबंधित कर्मचारी का जीवित होना अनिवार्य है। साथ ही, संस्थान के साथ उसका चालू रोजगार संबंध होना चाहिए। कंपनियां अपने वेतन और रोजगार रिकॉर्ड का आंतरिक ऑडिट करके ऐसे कर्मचारियों की पहचान कर सकती हैं।