नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) को निर्देश दिया कि वह इस साल कक्षा छह में पढ़ रहे छात्रों को भी वही छूट दे, जो कक्षा सात के छात्रों को त्रिभाषा नीति में दी गई है।
सीबीएसई पहले ही कह चुका है कि कक्षा 7 और 8 के जिन छात्रों ने पहले ही दो गैर-मूल भाषाएं चुन ली हैं, उन्हें एक अतिरिक्त भारतीय भाषा पढ़नी होगी। हालांकि, जब ये छात्र कक्षा दस में पहुंचेंगे तो उन्हें तीसरी भाषा के लिए बोर्ड परीक्षा नहीं देनी होगी।मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची एवं न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने आदेश में कहा कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जानकारी दी है कि करीब 99% स्कूलों ने तीसरी-भाषा नीति को अपना लिया है।

