CBDT ने करदाताओं को दी बड़ी राहत: आकलन वर्ष 2026-27 के लिए ITR और ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तारीख बढ़ाई गई
नई दिल्ली, 28 सितंबर 2026
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए आकलन वर्ष (Assessment Year) 2026-27 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की समयसीमा बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत आने वाले सीबीडीटी ने इस संबंध में सर्कुलर नंबर 07/2026 जारी किया है।
मुख्य बातें (Key Highlights):
ITR दाखिल करने की नई अंतिम तारीख: जिन करदाताओं (अंडर-सेक्शन 139 की धारा (1) के एक्सप्लेनेशन 2 की टेबल के क्रमांक 2 के तहत आने वाले व्यक्ति) के लिए रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख पहले 31 अक्टूबर 2026 थी, उसे बढ़ाकर अब 21 नवंबर 2026 कर दिया गया है।
ऑडिट रिपोर्ट (Audit Report) की नई तारीख: इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के प्रावधानों के तहत ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की 'निर्दिष्ट तिथि' (specified date) को भी 30 सितंबर 2026 से बढ़ाकर 21 अक्टूबर 2026 कर दिया गया है।
यह विस्तार उन व्यवसायों और व्यक्तियों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा जिन्हें अपने खातों का ऑडिट कराना होता है और फिर रिटर्न भरना होता है। सीबीडीटी द्वारा जारी इस आधिकारिक आदेश से करदाताओं को अनुपालन (compliance) के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है।
👉 CBDT
@IncomeTaxIndia
extends due date for furnishing Return of Income for AY 2026-27 from 31st October, 2026 to 21st November, 2026 in respect of persons subject to audit under the Income-tax Act, 1961
👉 Accordingly, ‘specified date’ for furnishing of the report of audit also stands extended from 30th September, 2026 to 21st October, 2026
सीबीडीटी ने आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत ऑडिट से संबंधित लोगों के लिए निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए आय विवरण प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को 31 अक्टूबर, 2026 से बढ़ाकर 21 नवंबर, 2026 कर दिया है
इसके चलते, ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने की ‘निर्धारित तिथि’ भी 30 सितंबर, 2026 से बढ़ाकर 21 अक्टूबर, 2026 कर दिया गया है
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 2 के नीचे दी गई तालिका में क्रमांक 2 पर उल्लेखित किए गए लोगों के मामले में निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए आय विवरण प्रस्तुत करने की तय की गई तारीख 31 अक्टूबर, 2026 है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की उपरोक्त तय की गई तारीख को 31 अक्टूबर, 2026 से बढ़ाकर 21 नवंबर, 2026 कर दिया है।
इसके चलते, आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने की 'निर्दिष्ट तिथि' अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 2 के नीचे दी गई तालिका में क्रमांक 2 पर उल्लेखित किए गए लोगों के विषय में 30 सितंबर, 2026 से बढ़ाकर 21 अक्टूबर, 2026 कर दी गई है।
इस संबंध में एक औपचारिक आदेश/ अधिसूचना अलग से जारी की जाएगी।
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पीके/केसी/आरटी/एमएम
(रिलीज़ आईडी: 2316098) आगंतुक पटल : 860



