अंतर्जनपदीय ट्रांसफर और अनुकंपा नियुक्ति वाले शिक्षकों की वरिष्ठता को लेकर महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण
उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में अंतर्जनपदीय स्थानांतरण से आए शिक्षकों और अनुकंपा नियुक्ति वाले शिक्षकों की वरिष्ठता को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। जारी सूचना के अनुसार, वरिष्ठता निर्धारण में नियुक्ति, पदोन्नति और स्थानांतरण आदेश की तिथियों की अहम भूमिका होगी।
मृतक आश्रित शिक्षकों की वरिष्ठता
मृतक आश्रित कोटे में नियुक्त शिक्षकों को पदोन्नति का लाभ देने के लिए उनकी वरिष्ठता प्रशिक्षण पूरा होने की तिथि से मानी जाएगी।
अंतर्जनपदीय स्थानांतरण वाले शिक्षकों की वरिष्ठता
जिन शिक्षकों ने अंतर्जनपदीय स्थानांतरण के बाद किसी पद पर कार्यभार ग्रहण किया है, उनकी वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए संबंधित स्थानांतरण आदेश की तिथि को आधार माना जाएगा। सूचना के अनुसार, वरिष्ठता सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा जारी स्थानांतरण आदेश की तिथि से निर्धारित होगी, जबकि कार्यभार ग्रहण करने की तिथि संबंधित जनपद के BSA कार्यालय में दर्ज होगी।
उदाहरण से समझें वरिष्ठता का नियम
सूचना में दिए गए उदाहरण के अनुसार, निर्भय सिंह की नियुक्ति वर्ष 2002 में प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक पद पर हुई थी। वर्ष 2007 में उनकी पदोन्नति हुई। इसके बाद उनका अंतर्जनपदीय स्थानांतरण आदेश 11 जुलाई 2013 को जारी हुआ और उन्होंने नए जनपद में 16 जुलाई 2013 को कार्यभार ग्रहण किया।
इसी बीच, 12 जुलाई 2013 को नए जनपद में नियुक्त कुछ प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापक भी वरिष्ठता सूची में शामिल हुए।
इस उदाहरण के अनुसार, स्थानांतरण से आए शिक्षक की वरिष्ठता निर्धारित करते समय स्थानांतरण आदेश की तिथि को महत्व दिया जाएगा। हालांकि, वास्तविक वरिष्ठता संबंधित विभागीय नियमों और आधिकारिक आदेशों के अनुसार ही तय होगी।

