18 October 2026

UP Teacher Update: शिक्षकों को साल में दो बार मिलेगा चयन वेतनमान और प्रोन्नत वेतनमान का लाभ, शासनादेश जल्द

 

UP Teacher Update: शिक्षकों को साल में दो बार मिलेगा चयन वेतनमान और प्रोन्नत वेतनमान का लाभ, शासनादेश जल्द

लखनऊ | उत्तर प्रदेश शिक्षक समाचार

उत्तर प्रदेश के राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। शिक्षकों को अब साल में न्यूनतम दो बार चयन वेतनमान (Selection Pay Scale) और प्रोन्नत वेतनमान (Promotional Pay Scale) का लाभ देने की तैयारी की जा रही है। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से इस संबंध में जल्द शासनादेश जारी किए जाने की संभावना है।

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जनवरी और जुलाई में मिलेगा लाभ

अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार, माध्यमिक शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को जनवरी और जुलाई में चयन एवं प्रोन्नत वेतनमान का लाभ देने की प्रक्रिया को नियमित करने की तैयारी की है। इससे शिक्षकों के वेतनमान संबंधी लंबित मामलों का समय पर निस्तारण करने में मदद मिलेगी।

वर्तमान व्यवस्था में कई जिलों में चयन एवं प्रोन्नत वेतनमान की प्रक्रिया साल में केवल एक बार पूरी हो पाती है। इसके कारण पात्र शिक्षकों के मामले लंबित रह जाते हैं और उन्हें आर्थिक लाभ मिलने में देरी होती है।

10 वर्ष और 22 वर्ष की सेवा पर मिलता है लाभ

नियमानुसार, निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले शिक्षकों को 10 वर्ष की सेवा पूरी होने पर चयन वेतनमान तथा 22 वर्ष की सेवा पूरी होने पर प्रोन्नत वेतनमान का लाभ दिया जाता है। इसके लिए पात्रता और विभागीय नियमों के अनुसार प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है।

335 शिक्षकों के एरियर भुगतान के निर्देश

रिपोर्ट में बताया गया है कि बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने राजकीय और एडेड विद्यालयों के 335 शिक्षकों के लंबित एरियर मामलों का निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों (DIOS) को नियमानुसार जांच कर पात्र शिक्षकों का भुगतान हर हाल में 5 नवंबर तक सुनिश्चित करने को कहा गया है।

लगभग 6000 शिक्षकों को मिल सकती है राहत

विभाग की इस पहल से प्रदेश के लगभग 6000 शिक्षकों को लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि, शिक्षकों को चयन एवं प्रोन्नत वेतनमान का लाभ देने की अंतिम प्रक्रिया और प्रभावी तिथि की पुष्टि संबंधित शासनादेश जारी होने के बाद ही होगी।

महत्वपूर्ण: शिक्षक साथी विस्तृत नियमों, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया के लिए विभागीय आदेश का इंतजार करें। शासनादेश जारी होने पर उससे संबंधित दिशा-निर्देशों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।