69000 शिक्षक भर्ती: एक अंक विवाद में हाईकोर्ट नाराज, बेसिक शिक्षा सचिव को अवमानना की चेतावनी, 1 दिसंबर को अगली सुनवाई
प्रयागराज। उत्तर प्रदेश की 69000 शिक्षक भर्ती में एक अंक के विवाद को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद और शासन के रवैये पर नाराजगी जताई है। करीब पांच वर्षों से लंबित इस मामले में हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा सचिव को सख्त निर्देश देते हुए अगली सुनवाई पर अनुपालन रिपोर्ट के साथ उपस्थित रहने को कहा है। आदेश का पालन नहीं होने पर अवमानना की कार्रवाई शुरू की जा सकती है।
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बेसिक शिक्षा सचिव को हाईकोर्ट का सख्त निर्देश
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने अरुण प्रताप सिंह परमार की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए बेसिक शिक्षा सचिव को निर्देश दिया कि अगली सुनवाई पर या तो कोई राहत/अनुकूल आदेश प्रस्तुत करें अथवा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहें, ताकि आदेश की अवहेलना के संबंध में अवमानना की कार्रवाई शुरू की जा सके।
69000 शिक्षक भर्ती में एक अंक का क्या है विवाद?
मामला 69000 शिक्षक भर्ती से संबंधित एक अंक के विवाद का है। इस प्रकरण में 25 अगस्त 2021 के आदेश के तहत शैक्षिक परिभाषा वाले प्रश्न पर प्रभावित अभ्यर्थियों को एक अंक बढ़ाते हुए मेरिट के अनुसार चयन करने का निर्देश दिया गया था।
इसके बाद इस आदेश के खिलाफ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दाखिल की थी, जिसे 22 दिसंबर 2022 को सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था।
2249 अभ्यर्थियों की सूची तैयार करने का निर्देश
रिपोर्ट के अनुसार, 22 दिसंबर 2022 को सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने एक अंक के विवाद से प्रभावित 2249 अभ्यर्थियों की प्रामाणिक सूची तैयार कर आवश्यक कार्रवाई के लिए बेसिक शिक्षा परिषद को भेजी थी।
याचिका में आरोप है कि इसके बावजूद प्रभावित अभ्यर्थियों को न्यायालय के आदेश के अनुरूप लाभ नहीं दिया गया।
पहले भी सामने आ चुका है आदेश की अवहेलना का मामला
सुनवाई के दौरान एक अन्य अवमानना मामले का भी उल्लेख हुआ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश के अनुपालन के संबंध में पूछे जाने पर विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए संबंधित अभ्यर्थी विवेक कुमार सिंह को नियुक्ति प्रदान कर दी थी।
अब 1 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई
दोनों पक्षों की दलीलें और प्रस्तुत अभिलेख देखने के बाद हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 1 दिसंबर 2026 निर्धारित की है। अब बेसिक शिक्षा विभाग को न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन के संबंध में अपना पक्ष स्पष्ट करना होगा।
महत्वपूर्ण: यह मामला 69000 शिक्षक भर्ती के एक अंक विवाद से प्रभावित अभ्यर्थियों के चयन और नियुक्ति से जुड़ा है। अगली सुनवाई में विभाग की कार्रवाई पर सबकी नजर रहेगी।

