लखनऊ : राज्य निर्वाचन आयुक्त अब 70 वर्ष की आयु तक पद पर रह सकेंगे। नए नियम के अनुसार अध्यक्ष छह वर्ष या 70 साल की आयु तक (दोनों में जो पहले हो) पद पर रह सकेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायत राज व स्थानीय निकाय) की नियमावली में संशोधन किए जाने पर कैबिनेट ने मुहर लगा दिया है।
राज्य निर्वाचन आयोग की नियमावली (नियुक्ति व सेवा की शर्तें) के अनुसार राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति अधिकतम छह वर्ष या 68 साल की आयु (दोनों में से जो भी पहले हो) तक के लिए की जाती रही है। कैबिनेट ने नियमावली में संशोधन करके अधिकतम छह वर्ष को यथावत रखा है, जबकि 68 साल की आयु को बढ़ाकर 70 साल तक करने को मंजूरी दी है। इस संशोधन का लाभ वर्तमान अध्यक्ष मनोज कुमार को मिल सकता है। ज्ञात हो कि फरवरी, 2022 में उनकी 68 साल की आयु और चार वर्ष का कार्यकाल अगले साल पूरा हो रहा है। ऐसे में उन्हें दो वर्ष कार्यकाल बढ़ने का पूरा लाभ मिल सकता है।
वर्ष या 70 साल दोनों में जो पहले हो तक रह सकेंगे पद पर, वर्तमान अध्यक्ष को मिल सकता लाभ, पहले छह वर्ष या 68 साल रहा कार्यकाल