पीएफ में ऑनलाइन बदल सकेंगे नॉमिनी


ईपीएफओ अंशधारक अपने खाते में नामांकित व्यक्ति (नॉमिनी) को बदलने के लिए अब ऑनलाइन भी आवेदन कर सकेंगे। 


सदस्य ईपीएफओ की अधिकृत वेबसाइट epfindia.gov.in पर ईपीएफ, ईपीएस नामांकन जमा कर सकेंगे।

पीएफ न्यूज

ईपीएफओ सदस्य अपने ईपीएफ खाते में अपने नामांकित व्यक्ति को बदलने के लिए नया पीएफ नामांकन दाखिल कर सकता है। अपने अंशधारकों के परिवार के सदस्यों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) सभी अंशधारक सदस्यों को पीएफ नामांकन सुविधा देता है।

अब ईपीएफओ सदस्य ईपीएफओ की वेबसाइट epfindia.gov.in पर लॉग इन करके ईपीएफ, ईपीएस नामांकन डिजिटल रूप से जमा कर सकते हैं। साथ ही, एक ईपीएफ खाताधारक नया पीएफ नामांकन दाखिल करके अपने ईपीएफ या पीएफ खाते में पहले से नामांकित व्यक्ति का नाम भी बदल सकता है।

इसके लिए ईपीएफओ अंशधारक को अपने पीएफ नॉमिनी को बदलने के लिए ईपीएफओ से पूछने की जरूरत नहीं है। पीएफ खाताधारक नया पीएफ नामांकन दाखिल करके खुद ऐसा कर सकता है।

ट्वीट करके दी जानकारी


ईपीएफओ ने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से नामांकन को ऑनलाइन बदलने की जानकारी देते हुए बताया कि ईपीएफ सदस्य मौजूदा ईपीएफ/ईपीएस नामांकन को बदलने के लिए नया नामांकन दाखिल कर सकते हैं। नवीनतम पीएफ नामांकन में उल्लिखित पीएफ नॉमिनी का नाम अंतिम माना जाएगा, जबकि पीएफ खाताधारक द्वारा नए पीएफ नामांकन के बाद पहले के पीएफ नामांकन को रद्द माना जाएगा। ईपीएफओ सदस्य अपने ई-नॉमिनेशन में एक से अधिक पीएफ नॉमिनी जोड़ सकता है और ईपीएफ, ईपीएस नॉमिनेशन ऑनलाइन जमा करने के बाद, किसी और भौतिक दस्तावेज जमा कराने की उसे आवश्यकता नहीं होगी।