नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कट ऑफ डेट के बाद ओ लेवल कंप्यूटर प्रमाणपत्र हासिल करने वाले उम्मीदवारों को भी समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी की चयन प्रक्रिया में बैठने की अनुमति दी है। पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 26 अगस्त 2012 के आदेश का शीर्ष अदालत में वकील शशांक सिंह के जरिए चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने आदेश में कहा था कि आवेदन करने की कट ऑफ डेट 8 अप्रैल 2021 के बाद O लेवल की कंप्यूटर योग्यता हासिल करने वाले उम्मीदवार परीक्षा में बैठने के हकदार नहीं है।
इस याचिका पर कोर्ट ने यूपी सरकार और लोक सेवा आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। कोर्ट ने उस समय मौखिक टिप्पणी की थी और कहा था कि यदि कोई एक योग्यता चयन परीक्षा से पहले हासिल हो रही है तो इसमे उन्हें कोई समस्या नहीं दिखती।