तदर्थ नियुक्ति पाने वाले कर्मचारी विनियमित हो सकेंगे

 लखनऊ : सरकारी विभागों में लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों पर तदर्थ रूप से 31 दिसंबर 2001 तक नियुक्त ऐसे व्यकित जो नियमित नियुक्ति के लिए अपेक्षित अर्हताएं रखते हों और जिन्होंने तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, अब विनियमित हो सकेंगे।


कैबिनेट की मंजूरी के बाद कार्मिक विभाग ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश (उप्र लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2021 की अधिसूचना जारी कर दी है। गौरतलब है कि पहले लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों पर तदर्थ रूप से नियुक्त व्यक्तियों के विनियमितीकरण के लिए 30 जून, 1998 कट आफ डेट निर्धारित थी।