स्केलिंग का मामला पकड़ेगा तूल , पीसीएस-2018 के चयनितों को नोटिस जारी

प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बीते दिनों पीसीएस-2018 के चयनितों को नोटिस जारी किया है। आरोप है कि उक्त भर्ती में स्केलिंग प्रक्रिया का नियमानुसार पालन नहीं किया गया। अब चयनित अभ्यर्थी कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। जल्द ही पीसीएस-2019 के अंतिम परिणाम को कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। प्रतियोगियों का दावा है कि आयोग ने

स्केलिंग लागू नहीं किया है। पीसीएस की भर्ती में दो विषयों में मिले नंबरों में साम्यता स्थापित करता है। इस प्रक्रिया को स्केलिंग कहते हैं। कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले अखंड प्रताप सिंह ने आरोप लगाया है कि पीसीएस-2019 की भर्ती परीक्षा में वैकल्पिक विषय में बिना स्केलिंग लागू किए, परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर परिणाम जारी कर दिया गया, जो नियम की अवहेलना है। इस पर कोर्ट ने चयनितों को नोटिस जारी किया है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडेय का कहना है कि पीसीएस-2019 का परिणाम बिना स्केलिंग लागू किए नियम विरुद्ध जारी किया गया है। इसे भी चुनौती दी जाएगी।