18 February 2022

सूचना न देने पर डीआइओएस पर 25 हजार का जुर्माना


प्रयागराज : सूचना के अधिकार के तहत जानकारी न देना डीआइओएस को भारी पड़ गया। राज्य सूचना आयोग ने जिला विद्यालय निरीक्षक आरएन विश्वकर्मा पर 25 हजार र रुपये का जुर्माना लगाया है।




 एक महीने में यह दूसरा मौका है जब डीआइओएस पर जुर्माना लगा है। फूलपति देवी इंटर कालेज को शुरू में 10 साल के लिए एनसीसी की मान्यता मिली थी। लेकिन, दो साल बाद ही मान्यता वापस ले ली गई। इसके बावजूद विद्यार्थियों से एनसीसी शुल्क लिया
जाता रहा। यहां की शिक्षक जया शुक्ला को 2018 में बिना नोटिस बर्खास्त कर दिया गया था। जया ने इसकी शिकायत डीआइओएस से की थी। बाद में शिकायत पर की गई कार्रवाई की जानकारी प्राप्त करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआइ) के तहत आवेदन भी किया। सूचनाएं न मिलने पर राज्य सूचना आयोग से शिकायत की गई। इसे गंभीरता से लेते हुए राज्य सूचना आयुक्त किरन बाला चौधरी ने डीआइओएस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।