विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के कार्य में व्यवधान पहुंचाने एवं बिना किसी सूचना के विद्यालय से अनुपस्थित रहने पर इं०प्रधानाध्यापक को निलंबित किए जाने के सम्बन्ध में आदेश जारी


खण्ड शिक्षा अधिकारी, वि०ख० हसायन द्वारा दिनांक 18.02.2022 को अवगत कराया गया है कि श्री विजयपाल सिंह इंचार्ज प्र०अ० संविलियन विद्यालय पायदापुर, वि०ख० हसायन द्वारा निर्वाचन कार्य में व्यवधान किया जा रहा है, विद्यालय में बिजली / प्रकाश व्यवस्था नहीं करायी गयी और निरंतर तीन दिन से विद्यालय से अनुपस्थित चल रहे है जबकि इनके विद्यालय में मतदान केन्द्र है। खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर श्री विजयपाल सिंह इंचार्ज प्र०अ०, संविलियन विद्यालय पायंदापुर वि०ख० हसायन को प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने एवं उ0प्र0 सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 का उल्लंघन करने के कारण उ०प्र० सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के अन्तर्गत विभिन्न आरोपो (विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के कार्य में व्यवधान पहुंचाने मतदान केन्द्र पर मूलभूत आवश्यक व्यवस्थायें यथा बिजली / प्रकाश, साफ-सफाई न कराने एवं बिना किसी सूचना के विद्यालय से अनुपस्थित रहने आदि) में तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुये उनके विरुद्ध उ०प्र० सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 के नियम-7 के तहत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित किये जाने तथा आरोपों की जाँच हेतु खण्ड शिक्षा अधिकारी वि०ख० सासनी को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया जाता है। निलम्बन अवधि में श्री विजयपाल सिंह, इंचार्ज प्र०अ० संविलियन विद्यालय पायदापुर, वि०ख० हसायन को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड 2 भाग 2 से 4 के मूल नियम 53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्द्ध वेतन पर देय अवकाश वेतन के राशि के बराबर देय होगी तथा उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर मंहगाई भत्ता, यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय है, भी अनुमन्य होगा किन्तु ऐसे अध्यापक / कर्मचारी को जीवन निर्वाह के साथ कोई महंगाई भत्ते का उपान्तिक समायोजन प्राप्त नहीं होगा निलम्बन के दिनोंक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी इस शर्त पर देय होंगे, जब इसका समाधान हो जाय कि उनके द्वारा उस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है, जिसके लिए उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य उपर्युक्त प्रस्तर-2 में उल्लिखित मदों का भुगतान तभी किया जायेगा, जब उक्त कर्मचारी इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि अन्य किसी सेवायोजन व्यापार वृत्ति में नहीं लगे हैं।


निलम्बन अवधि में श्री विजयपाल सिंह इंचार्ज प्र०अ०, संविलियन विद्यालय पायदापुर वि०ख० हसायन को कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक सासनी में सम्बद्ध किया जाता है। उक्त शिक्षक के विरुद्ध आरोपपत्र पृथक से निर्गत किया जायेगा।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
हाथरस