कोरोना संक्रमित राज्य कर्मचारियों को अधिकतम एक माह का विशेष अवकाश

लखनऊ : कोरोना संक्रमित होने की वजह से कार्यालय में अनुपस्थित रहे राज्य कर्मचारियों को योगी सरकार ने अधिकतम एक माह (30 दिन) का विशेष अवकाश स्वीकृत करने का निर्णय किया है। वित्त विभाग के इस प्रस्ताव को कैबिनेट बाई सकरुलेशन मंजूरी दे दी गई है।



इसमें कोरोना से संक्रमित राज्य कर्मचारियों को अधिकतम 30 दिनों या उनकी कोरोना जांच रिपोर्ट निगेटिव आने तक, जो कम हो, विशेष अवकाश दिया जाएगा। वहीं परिवार के सदस्यों के कोरोना संक्रमित होने पर उनकी देखभाल के लिए या आइसोलेशन के तकाजे से कार्यालय आने में असमर्थ रहे राज्य कर्मचारियों को अधिकतम 21 दिनों या स्वजन की रिपोर्ट निगेटिव आने तक, विशेष अवकाश स्वीकृत किया जाएगा।

तीन विभागों में सीसीएल प्रणाली खत्म : राज्य सरकार ने लोक निर्माण, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल और ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभागों में वित्तीय वर्ष 2022-23 (पहली अप्रैल 2022 से) से नकद साख सीमा (सीसीएल) प्रणाली को समाप्त करने का फैसला किया है। इस प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।

तीन माह मुफ्त राशन और गेहूं खरीद नीति को मंजूरी : चालू वित्तीय वर्ष में अप्रैल से जून तक गरीबों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मुफ्त राशन देने की योजना को भी कैबिनेट बाई सकरुलेशन मंजूरी दे दी गई है।ाहली अप्रैल से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद नीति को भी मंजूरी दे दी गई है।