प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि मृतक आश्रित सेवा नियमावली की भाषा में संशोधन पर विचार किया जाए। कोर्ट ने कनिष्ठ लिपिक पद पर मृतक आश्रित कोटे में नियुक्त याची के दो बार टाइप टेस्ट में फेल होने के कारण सेवा समाप्ति को सही नहीं माना और आदेश दिया है कि चतुर्थ श्रेणी पद पर चार माह में विचार कर नियुक्ति की जाए। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश ¨बदल तथा न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की खंडपीठ ने विमल कुमार की विशेष अपील को स्वीकार करते हुए दिया है।