बेसिक शिक्षा विभाग की भर्ती में 50 वर्ष की अभ्यर्थी की नियुक्ति का दिया निर्देश

 प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा सहायक अध्यापक भर्ती में 29 सितंबर 2016 की गाइडलाइन के तहत आयु सीमा में छूट का दोबारा लाभ लेने पर कोई रोक नहीं है। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा अधिकारी कुशीनगर के सहायक अध्यापक की नियुक्ति न देने के आदेश को रद्द कर दिया है। 


साथ ही याची को सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति देने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने कुशीनगर के कमलेश कुमार की याचिका पर दिया है। याची ने 2016 में विज्ञापित 16448 सहायक अध्यापक भर्ती में आवेदन किया था। कुशीनगर जिले में इसके लिए 660 पद विज्ञापित किए गए। विशिष्ट बीटीसी योग्यता धारक याची ने अनुसूचित जाति वर्ग के तहत आवेदन किया और वह चयनित हो गई। सूची में उसका नाम ने 160वें क्रम पर था। अन्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिया गया लेकिन याची को नियुक्ति पत्र नहीं जारी किया गया।