नई राजकीय सेवा के साथ वेतनमान बदलने पर एसीपी में नहीं जुड़ेगी पूर्व की सेवा




लखनऊ। शासन ने एक राजकीय सेवा से दूसरी राजकीय सेवा में नियुक्त होने वाले कार्मिकों के वेतन निर्धारण के संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं।

निर्देश में कहा गया है कि एसीपी का लाभ नए पद के साधारण वेतनमान के संदर्भ में नए पद के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नए सिरे से देय होगा जिसमें पूर्व पद की सेवा नहीं जोड़ी जाएगी। ऐसा तब होगा, जब नए पद का वेतनमान , पूर्व के पद से कम या अधिक हो । दोनों पदों पर यदि वेतनमान समान है तो नए पद पर एसीपी का लाभ भी पूर्व में प्राप्त एसीपी के क्रम में ही देय होगा । ब्यूरो