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29 January 2023

2016 से पहले दिवंगत हुए विधायकों के आश्रितों को 25 हजार रुपये पेंशन मिलेगी


 2016 से पहले दिवंगत हुए विधायकों के आश्रितों को 25 हजार रुपये पेंशन मिलेगी






लखनऊ। प्रदेश में सन 2016 से पहले दिवंगत हुए विधानसभा एवं विधान परिषद सदस्यों के आश्रितों को भी अब 25 हजार रुपये महीने पेंशन मिलेगी। योगी कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम 1980 में संशोधन को मंजूरी दी है। संसदीय कार्य विभाग के अधिकारी ने बताया कि 2016 से पहले दिवंगत हुए विधायकों के आश्रितों को 10 हजार रुपये महीने पेंशन दी जा रही है। जबकि, 2016 के बाद दिवंगत हुए विधायकों के आश्रितों को 25 हजार रुपये महीने पेंशन दी जाती है। इस संशोधन के बाद 2016 से पहले दिवंगत हुए विधायकों के आश्रितों को भी 25 हजार रुपये महीने पेंशन मिलेगी। करीब पांच सौ से अधिक परिवारों को इसका लाभ होगा

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