सामान्य भविष्य निधि में एक वित्तीय वर्ष में अवशेषों के जमा सहित अधिकतम 5 लाख का ही अभिदान किए जाने के संबंध में शासनादेश जारी।


अब वित्तीय वर्ष में अधिकतम 5 लाख ही जमा कर सकेंगे